Who Can Use Red, Blue and Yellow Light: आपने अक्सर सड़कों पर लाल नीली और पीली बच्चों की गाड़ियों को दौड़ते जरूर देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बत्तियां लगाने का अधिकार किन को होता है जब भी आप लाल, नीली और पीली बत्तियां लगे हुए वाहनों को देखते होंगे तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि किन अधिकारियों को यह बत्तियां को लगाने का अधिकार होता है यदि आपको इस विषय में जानकारी नहीं है तो आजकल एक आपके लिए उपयोगी साबित होगा क्योंकि आज हम आपको लाल, नीली और पीली बत्ती लगाने का अधिकार किसको होता है (Who Can Use Red, Blue and Yellow Light) इस विषय में सभी जानकारियां विस्तार पूर्वक प्रदान करेंगे यदि आप यह सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ अब तक बने रहे|
लाल बत्ती लगाने का अधिकार किन्हे होता है
2017 की अवधि में, प्रमुख प्रबंधन के पास ऑटोमोबाइल में ज्वलंत और उदास रोशनी के उपयोग पर कुछ दिशानिर्देश होने की संभावना थी। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में भी सुधार की कोशिश की गई. आपको बता दें कि फ्लैश के साथ लाइट बंद करने का अधिकार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधान परिषद के सभापति और विधान सभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश को था। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के मंत्री के अलावा उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायाधीश। घटित हुआ। विधान परिषद के उप सभापति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य मंत्री और उप मंत्री, विधान सभा के उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, राज्य चुनाव आयुक्त, यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, के सामने अस्थायी रूप से स्टॉप लाइट होने पर कुशल बात करें।
यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष, यूपी लोक सेवा आयोग प्राधिकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका निर्माण निगम के अधिवक्ता व्यापक और निदेशक प्रबंधक संभवतः इस लालटेन को स्थापित करने में विशेषज्ञ थे। इसके अलावा, खतरे में सहायता प्रदान करने वाली बसें, एम्बुलेंस और फायर फाइटर यूनिट जिस तरह से प्रबंधन करती हैं, वह अश्लील और मैरून रोशनी का उपयोग करती हैं।
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नीली बत्ती लगाने का अधिकार किन्हे होता है
केंद्र सरकार के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, औद्योगिक विकास आयुक्त, सभी प्रमुख सचिव और सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक के आदेशों से पहले, अस्थायी रूप से साथ आने वाले अवसाद प्रकाश का उपयोग करने का अधिकार पुलिस महानिरीक्षक, जिला न्यायाधीश, उप महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी और जिलों के प्रभारी एसपी, बड़े कानूनी सहायता के पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सलाह दी इलाके, सेक्टर के प्रभारी निरीक्षक, स्टेशन अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और प्रबंधन के पास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं।
पीली बत्ती लगाने का अधिकार किन्हे होता है
केंद्र सरकार के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, औद्योगिक विकास आयुक्त, सभी प्रमुख सचिव और सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक के आदेशों से पहले, अस्थायी रूप से साथ आने वाले अवसाद प्रकाश का उपयोग करने का अधिकार पुलिस महानिरीक्षक, जिला न्यायाधीश, उप महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी और जिलों के प्रभारी एसपी, बड़े कानूनी सहायता के पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सलाह दी इलाके, सेक्टर के प्रभारी निरीक्षक, स्टेशन अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और प्रबंधन के पास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं।
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FAQ’s Who Can Use Red Blue and Yellow Light
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधान परिषद सभापति व विधानसभा अध्यक्ष तथा दोनों सदनों के नेता विरोधी दल, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री को लाल बत्ती लगाने का अधिकार होता है|
जब तक आप राज्य केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी नहीं है आप अपने वाहन पर लाल, नीली बत्ती का उपयोग नहीं कर सकते हैं|
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी के दौरान संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखंड मजिस्ट्रेट नीली बत्ती लगा सकते हैं|