संविधान क्या है? Indian Constitution in Hindi संविधान की परिभाषा, प्रकार, और कार्य

Indian Constitution in Hindi – किसी भी देश का संविधान उस देश के राजनीतिक व्यवस्था न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हित की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है इसी के साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है|

यदि आपको भारतीय संविधान से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं है या फिर आप संविधान क्या है (Indian Constitution in Hindi) के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की हमारी पोस्ट से आप Samvidhan Kya Hai संविधान की परिभाषा और भी संविधान से संबंधित सभी जानकारियां आपको आज की पोस्ट में जानने को मिलेगी संविधान से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें|

संविधान क्या है- Indian Constitution in Hindi

भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है यह प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है इसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है यह एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जिसमें भारत के प्रशासन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं इस संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है|

केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है यदि कोई भी कानून संविधान की मूल भावना और ढांचे के विपरीत पाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त करने का अधिकार रखती है|



संविधान की परिभाषा

Indian Constitution in Hindi – संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है सम का अर्थ बराबर और विधान का अर्थ नियम और कानून होता है यानी वह नियम जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है संविधान कहलाता है| संविधान को अंग्रेजी में Constitution कहां जाता है संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों काव्य संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है|

भारत का संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था संविधान दो प्रकार के होते हैं एक लिखित और दूसरा अलिखित इन दोनों संविधानों के बारे में हम नीचे विस्तार से बताएंगे| विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद 225 भागो और 12 अनुसूचियों में लिखित है जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 / संविधान में समय-समय पर बहुत से संशोधन किए जाते हैं|

(Indian Constitution in Hindi) लिखित संविधान क्या होता है

लिखित संविधान वह होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है लिखित संविधान किसी भी देश को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है| लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसका उल्लंघन करने वाले को गैर संवैधानिक माना जाता है संविधान के नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है|

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अलिखित संविधान क्या है

अलिखित संविधान का आशय ऐसे संविधान से है जिसे लेखबद्ध किया गया हो यानी वह संविधान लिखित रूप से मौजूद ना हो अलिखित संविधान के कुछ भाग लिखित रूप से मौजूद होते हैं लेकिन सभी भाग नहीं मुख्यतः संविधान लिखित रूप में ही मौजूद होते हैं ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और उस संविधान के कुछ ही भाग लिखित रूप से मौजूद है ब्रिटिश का संविधान लिखित होने का कारण यहां का संविधान का निरंतर बदलता रहता है|

भारतीय संविधान का इतिहास (Indian Constitution History)

वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अन्य देशों के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का दबाव इंग्लैंड पर पड़ने लगा जिसमें इंग्लैंड की तत्कालीन सरकार का सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है| इन सभी दबाओं के साथ इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया इसके लिए उसने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा कैबिनेट मिशन का उत्तरदायित्व भारत की सत्ता भारत के लोगों को हस्तांतरण करके वापस आना था|

कैबिनेट मिशन ने वर्ष 1946 में कुछ प्रावधान तय किए जिसमें एक प्रावधान संविधान सभा का गठन करना था यह सभा ही भारत के संविधान का निर्माण करेगी और सत्ता ग्रहण करेंगी|

संविधान सभा ने सर्व समिति से 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना इस संविधान सभा में कई समितियों का गठन किया गया जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख ही इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया तथा पूर्ण संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया|

भारतीय संविधान की विशेषताएं

  • भारतीय संविधान मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं जिनमें से कुछ विशेषताओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं|
  • भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है|
  • हमारे देश का संविधान यानी भारतीय संविधान लचीलापन और कठोरता का समावेश है यह अमेरिका फ्रांस जापान और स्विट्जरलैंड की तरह ना तो कठोर है और ना ही ब्रिटेन में इजरायल की तरह बहुत अधिक लचीला है यानी भारतीय संविधान लचीलापन और कठोरता का विचित्र मिश्रण है|
  • भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है|
  • यदि बात करें धर्मनिरपेक्ष शब्द की तो धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ यह है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों में एक समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा|
  • मौलिक कर्तव्यों को 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया है|
  • भारतीय संविधान के निर्माण में देश और विदेशी स्त्रोत लिए गए हैं लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है|
  • ब्रिटेन फ्रांस चीन आदि देशों की तरह भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है|
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अन्य देशों के प्रावधान

संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात मौलिक अधिकार

इंग्लैंड संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता में कानून बनाने की प्रक्रिया

आयरलैंड राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व आपातकालीन उपबंध

ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, संघ और राज्य के संबंध तथा शक्तियों का विभाजन समवर्ती सूचना का प्रावधान|

सोवियत रूस मूल कर्तव्य|

जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया|

फ्रांस गणतंत्र आत्मक शासन पद्धति|

कनाडा संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना|

दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया|

जर्मनी आपातकालीन उपबंध|

Indian Constitution in Hindi

संविधान के प्रमुख बिंदु

भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी संविधान में दो तिहाई भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में कई अन्य देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है|

भारतीय संविधान के कार्य

  • सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना|
  • शासन की संरचना को स्पष्ट करना|
  • राज्य की वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना|
  • नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना|
  • भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना|

FAQ’s

संविधान क्या है?

संविधान व सकता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है|

भारत के संविधान में क्या लिखा है?

भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है|

संविधान कहां है?

ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में|

भारत के संविधान का जनक कौन है?

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के जनक है|

संविधान कौन चलाता है?

राष्ट्रपति

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