Hasiyat Praman Patra Kya Hai: आज के लेख में हम आपको हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में बताने वाले हैं जैसा कि आप सभी नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हैसियत प्रमाण पत्र यानी यह किसी व्यक्ति की मौजूदा हैसियत या उस नागरिक की संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा देता है| इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता अधिकतर सरकारी संस्थानों में किसी सरकारी कार्य को करने या उसे कार्य को प्राप्त करने में होती है| यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है| जिसमें सरकारी विभागों द्वारा उसे व्यक्ति की सभी संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर उसे हैसियत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है|
लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास हैसियत प्रमाण पत्र नहीं है यह जो हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में नहीं जानते हैं| यदि आप भी हैसियत प्रमाण पत्र क्या है के बारे में नहीं जानते हैं और इस विषय से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे लेख के माध्यम से Hasiyat Praman Patra Kya Hai से संबंधित सभी जानकारियां सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं|
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हैसियत प्रमाण पत्र क्या है? Hasiyat Praman Patra Kya Hai
हैसियत प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो कि केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी होता है इस दस्तावेज के अंतर्गत नागरिक की सभी जरूरी जानकारी जैसे- संपत्ति, बैंक अकाउंट, ज्वेलरी, इंश्योरेंस आदि अन्य जानकारी होती है| व्यक्ति को कोई भी बड़ा टेंडर लेने के लिए इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है| इस दस्तावेज की आवश्यकता अनेक कार्य जैसे- सरकारी ठेका लेना, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाने का ठेका, सड़क बनाने का कार्य एवं लोन लेने आदि कार्यों में पड़ती है|
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हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रमुख चरण
- संपत्ति विवरण
- व्यक्तिगत विवरण
- अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्न
- संपत्ति के अनुसार संवैधानिक दस्तावेज
- घोषणा पत्र
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हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु शुल्क
सेवा | आवेदन शुल्क |
ऑनलाइन आवेदन | 100 रुपए |
जन सेवा केंद्र | 120 रुपए |
नागरिक पोर्टल के द्वारा | 110 रुपए |
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हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- अगर जमीन है तो उसकी फोटो
- अगर घर है तो उसकी फोटो
- आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा|
- इस होम पेज पर आपको सिटीजन Login बटन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपको लॉगिन, यूजरनेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा|
- इसके बाद आपको Submit बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा|
- नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा|
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी जैसे- लॉगिन आईडी, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, स्थाई पता, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सुरक्षा कोड आदि दर्ज करना होगा|
- फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरने के बाद आपको Submit बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें नवीन आवेदन करें/ आवेदन संशोधित करें|
- यहां पर आपको नवीन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इसमें मांगी गई जानकारी को ठीक से भरे|
- इस फॉर्म को भरने के बाद आपको भुगतान करना होगा|
- आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है|
- डैशबोर्ड में जाने के बाद आवेदन शुल्क भुगतान पर क्लिक करें|
- क्लिक करने के बाद अब आपको एप्लीकेशन नंबर भरना होगा|
- एप्लीकेशन नंबर भरने के बाद आपको Submit बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- अब आप जिस माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं उस विकल्प को चुने|
- जैसे ही आप भुगतान कर देते हैं आपकी हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है|
- अब आपका प्रमाण पत्र 7 से 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा|
FAQ’s
7 दिन से लेकर 30 दिनों के भीतर मिल जाता है|
हैसियत प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है|
यह दस्तावेज राज्यसभा विभाग के द्वारा जारी होता है|