GST Bill क्या है? GST Bill कैसे बनाए जीएसटी के फायदे व नुकसान

GST Bill Kya Hai – दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए संसद में मंजूरी प्राप्त कर ली है इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं ने भी जीएसटी की स्वीकृति दे दी है| जिससे अब 1 जुलाई 2018 के बाद से देश में सभी चीजों पर एक समान कर लगेगा यह केवल जीएसटी के आने से ही संभव हुआ है इससे पहले भारत में आवश्यकता की चीजों की खरीद पर अलग-अलग कर लगाए जाते थे लेकिन अब जीएसटी बिल भारत में लागू होने से भारत में खरीदी गई प्रत्येक चीज और सेवा पर एक समान कर देना होगा इसके अलावा आपको बता दें कि जीएसटी को लागू किए हुए आज 2 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं है|

यदि आपको भी जीएसटी बिल के बारे में जानकारी नहीं है और आप GST Bill Kya Hai के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी आज की पोस्ट को जरूर पढ़े क्योंकि इस पोस्ट में आपको जीएसटी बिल के बारे में सभी जानकारियां प्रदान की गई है|

जी एस टी क्या है 

GST (Goods and Services Tax) का मतलब होता है “वस्तु एवं सेवा कर”। यह भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक कर है जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गई थी। GST का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले प्रकरण को संघीय स्तर पर संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संगठित करना है। इससे पहले, भारत में वस्तुओं पर व्यापारिक कर (सीएसटी) और सेवाओं पर सेवा कर (एसटी) थी। GST के आने से, यह सभी करों को एक सामान और संघीय स्तर पर एकीकृत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब एक ही कर (GST) के तहत सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल हो गई हैं।

GST Full Form           

G – Goods

S – Service

T – Tax

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GST Bill Kya Hai

जीएसटी बिल (Goods and Services Tax Bill) एक कर नियमन विधेयक है जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। यह विधेयक भारतीय कर प्रणाली को सुधारने का एक प्रमुख पहल है और संघ, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच कर संयंत्र को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है। यह विधेयक 2017 में भारतीय संसद में पारित हुआ था और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ।



जीएसटी बिल के अनुसार, पूरे देश में एक ही कर प्रणाली लागू होती है जो सामग्री और सेवाओं पर लागू होती है। यह कर ब्रैकेट और छूट के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी बिल का मुख्य लक्ष्य एक साधारण, सरल और समान कर प्रणाली की स्थापना करना है जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को कर प्रणाली के संगठन, प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं में सुधार की अपेक्षा हो।

जीएसटी बिल के माध्यम से, वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को कर वसूली करने का अधिकार मिलता है। इससे पहले, भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग कर प्रणाली थी जिससे कर का उच्चाटन, वस्तुओं की बहुतायत, कर एवेज वस्तुओं के स्थानांतरण के कारणीय उपयोग आदि समस्याएं उत्पन्न होती थीं। जीएसटी के लागू होते ही, इससे ऐसी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है और यह व्यापार को आसान और सरल बनाने की उम्मीद है।

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जीएसटी बिल का उद्देश्य

भारत वर्तमान में देश के आर्थिक क्षेत्रों में प्रमुख सुधार करने के प्रयास कर रहा है भारत की अर्थव्यवस्था एवं विकास गति को बढ़ाने के लिए जीएसटी लागू की गई है जिसके तहत लोगों को समय पर टैक्स ऑनलाइन जमा करना होगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और समस्त देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा| जीएसटी के माध्यम से सभी राज्यों में एक समान कर का भुगतान करना होगा इससे राज्यों के बीच होने वाली अस्वस्थ प्रतियोगिता पर रोक लगेगी जो लोग अपने राज्यों में अपनी शाखाएं खोलना चाहते हैं जीएसटी ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करता है जीएसटी बिल से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और विकास होगा|

जीएसटी के प्रकार (Types Of GST)

भारत में जीएसटी तीन प्रकार की होती है|

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) – केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर केंद्र सरकार के पास जाता है

राज्य माल और सेवा कर (SGST) – राजीव माल और सेवा कर राज्य सरकार के पास जाता है

एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) – एकीकृत माल और सेवा कर यह केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाएं भेजने पर लगता है या विदेशों से व्यापार करने पर लगता है

जीएसटी बिल का प्रारूप (GST Bill Format)

जब ग्राहक द्वारा किसी वस्तु की खरीद की जाती है तो जीएसटी के अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता को एक बिल दिया जाता है जिसे जीएसटी बिल के नाम से जाना जाता है जीएसटी बिल का फॉर्मेट नीचे दर्शाया गया है|

GST Bill Kya Hai

जीएसटी की रेट लिस्ट

5%= चीनी, चाय, कॉफी और दूध पाउडर बच्चों के लिए मिल्क फूड, पैक पनीर, सूती धागा, फैब्रिक झाड़ू, 500 रुपए तक की फुटवियर, न्यूज़ प्रिंट, पीडीएफ के तहत मिलने वाला केरोसिन एलपीजी गैस, कोयला, सोलर, फोटो फोलटेक सेल और मॉड्यूल कॉटन फाइबर 1000 ₹ तक के कपड़े|

12%= मक्खन, काजू, बादाम, मोबाइल, फलों का जूस, नारियल पानी, अगरबत्ती, छाता और 1000 रुपए से ऊपर के कपड़े|

18%= हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टॉयलेट फेशियल टिशु, साबुन, गेम, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल इंटरमीडियरीज, पास्ता, कॉन्प्लेक्स, आयरन, स्टील, फाउंटेन पेन, कंप्यूटर मानव निर्मित फाइबर|

28%= उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु है सीमेंट, कस्टर्ड पाउडर, परफ्यूम, शैंपू, मेकअप, पटाखे, मोटरसाइकिल|

GST के फायदे

  • भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अपने हिसाब से कर लगा सकती है|
  • एक उपभोक्ता देश में कहीं भी एक ही कीमत पर उत्पाद का लाभ प्राप्त कर सकता है हालांकि जीएसटी टैक्स सेल के तहत आने वाले उत्पाद इस लाभ के अंतर्गत ही आते हैं|
  • अर्थव्यवस्था में जीएसटी के प्रवेश में टैक्स की ट्रेकिंग को पहले से आसान बना दिया है|
  • जीएसटी एक डिजिटल प्रणाली पर कार्य करता है इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स का भुगतान की जाने वाली रकम से पूरी तरह से अवगत हो सकते हैं|
  • जीएसटी के लागू होने से एक आम नागरिक देश के किसी भी हिस्से में एक ही कीमत पर किसी भी वस्तु को खरीद सकता है जीएसटी टैक्स सेल के अंतर्गत आने वाली सभी उत्पाद में यह लाभ प्राप्त होता है|
  • जीएसटी आने से पहले नागरिकों को कई प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था लेकिन अब उनको कई करो कि भरने की चिंता नहीं है अब उनको केवल एक ही टैक्स भुगतान करना होगा
  • वर्तमान समय में जीएसटी लागू होने से कोई भी व्यापारी आसानी से व्यापार में प्रवेश कर सकता है|
  • GST प्रणाली ने प्रत्येक छोटे बड़े व्यवसायियों में लेनदेन के रिकॉर्ड को आसान बना दिया है|
  • हर बार जब आप सामान और सेवाएं खरीदते हैं आप रसीद कर से भुगतान की गई राशि भी देख पाएंगे|
  • प्रत्येक छोटे व्यवसाय जिनकी वार्षिक आय 40 से 75 लाख रुपए हैं उन्हें इसके माध्यम से कम दरों पर टैक्स का भुगतान करने योग्य बनाया जाएगा|

GST के नुकसान

  • जीएसटी के पूर्ण रूप से संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी जिसके लिए अभी सभी राज्यों में जरूरी ढांचे की कमी है|
  • जो कंपनी राज्यों में अपना कारोबार करती है उन्हें उन सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा यह है जटिलता पैदा करता है जो कि पहले की प्रणाली में मौजूद नहीं था|
  • जीएसटी नेट ने अब तक पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर रखा है|
  • जिन वस्तुओं का इस्तेमाल लाखों लोग प्रतिदिन करते हैं जैसे कि बीमा रिनुअल प्रीमियम हेल्थ केयर करियर सेवाएं आदि महंगी होने की संभावना की जा रही थी|
  • टैक्स अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावी तरीके से नए नियमों को जारी करने और निगरानी करने के लिए व्यापक को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है|

जीएसटी बिल रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • कंपनी की आरसी कॉपी
  • कारोबार से संबंधित बैंक स्टेटमेंट
  • यदि संपत्ति किराए पर है तो एनओसी
  • एमओए या एओए का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
  • बिजली का बिल या लैंडलाइन का बिल
  • एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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जीएसटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

GST Bill Kya Hai

  • जीएसटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा|
  • इस पोर्टल पर जाने के बाद आपको Register Now का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
  • इसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है उसके बाद आपसे कुछ जानकारियां पूछी जाएगी जैसे- राज्य, शहर, बिजनेस का नाम, पैन नंबर आदि|
  • पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें|
  • यह सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी|
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा|
  • अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भरना होगा|
  • ओटीपी भरने के बाद आपको टेंपरेरी रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा इस नंबर को सेव कर ले|
  • इसके बाद जीएसटी पोर्टल पर जाकर Register Now पर क्लिक करें|
  • अब आपको टेंपरेरी नंबर सेलेक्ट करना होगा|
  • रेफरेंस नंबर पी आर एन डालकर आगे बढ़े|
  • इसके बाद एक ओटीपी आएगा आपको रजिस्टर ईमेल और नंबर पर यह ओटीपी डाल कर आगे बढ़ना होगा|
  • अब आपको एक स्टेटस एप्लीकेशन दिखाई देगी यहां पर आप को एडिट आइकन पर क्लिक करना होगा|
  • अपनी डिटेल्स पर जैसे की फोटो कंसल्टेशन ऑफ टैक्स पर तो ऑफ बिजनेस बैंक डिटेल्स ऑथराइजेशन फॉर्म|
  • यह सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद वेरिफिकेशन पर जाएं वहां से आपको ओटीपी मिलेगा और आपका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा|

FAQs GST Bill Kya Hai

जीएसटी बिल से आप क्या समझते हैं?

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी बिल लगाया जाता है भारत में माल और सेवा कर कानून एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है|

जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं?

जीएसटी तीन प्रकार के होते हैं|
CGST  2. SGST  3.IGST

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