दोस्तों आज हम इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रपति के बारे में सभी जानकारियों के साथ राष्ट्रपति की शक्ति (Power Of President) और कार्यों के बारे में भी बताएंगे| यह तो आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति किसे कहते हैं| भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है| राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है| इस मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं| तथा राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है|
राष्ट्रपति को बहुत से अलग-अलग अनुच्छेद के तहत अलग-अलग शक्तियों का अधिकार होता है| राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत कौन सी शक्तियों का अधिकार है| इस बारे में भी हम आपको नीचे बताने वाले हैं| इसलिए अगर आप राष्ट्रपति की सभी जानकारी जानना चाहते हैं| तो हमारे इस लेख के अंत तक बने रहे|
राष्ट्रपति की शक्तियां (Power Of President)
भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को जिन शक्तियों का अधिकार दिया जाता है| इन शक्तियों का उपयोग यह अपनी इच्छा के अनुसार तथा सलाहकारों से सलाह लेकर भी कर सकते हैं|
राष्ट्रपति को इन शक्तियों का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया जाता है| जो हम आपको नीचे बताएंगे|
- कार्यपालिका शक्तियाँ
- आपातकालीन शक्तियाँ
- विधायी शक्तियाँ
- न्यायिक शक्तियाँ
- वित्तीय शक्तियाँ
- सैन्य शक्तियाँ
- राजनयिक शक्तियाँ

1.राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां
- राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना करने का अधिकार होता है|
- किसी भी प्रकार के सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन|
- संघ के कुछ अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है|
- SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग के आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है|
- शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है|
2.आपातकालीन शक्तियां
आपातकालीन शक्तियां तीन प्रकार की होती है|
- राष्ट्रीय आपात- बाहरी आक्रमण युद्ध तथा विद्रोह की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है|
- राष्ट्रपति शासन– राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाएगी| इस राज्य का संविधान उपबंध हो के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है| तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करके राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है|
- वित्तीय आपात- अनुच्छेद 307 के तहत राष्ट्रपति को यह अनुमान हो जाता है| कि भारत या इसके किसी भाग पर वित्तीय संकट हो गया है| इस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है|

3. विधाई शक्तियां
- संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार|
- संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को संबोधित करना|
- दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार| लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी दो प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है|
- राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है|
- राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है|
Independence Day Speech- स्वतंत्रता दिवस पर भाषण
4.न्यायिक शक्तियां
- क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को होती है|
- राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार होता है|
- राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिकार होता है|
5.वित्तीय शक्तियां
- वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है|
- भारत की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है|
- राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक अनुदान तथा मांगे लोकसभा में पारित नहीं की जा सकती|
6.सैन्य शक्तियां
- भारत का राष्ट्रपति वायु, खैरथल तथा जल इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है|
- राष्ट्रपति को ही युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति होती है|
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति होती है|
7.राजनयिक शक्तियां
- विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है|
- विदेश में भारतीय दूतावासों कूटनीति में निपुण प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है|
- विदेश में संध्या और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम द्वारा ही होते हैं|
राष्ट्रपति के कार्य
- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का कार्य होता है|
- प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है|
- राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति|
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशओ की नियुक्ति|
- राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति|
Conclusion
इस लेख में आपने जाना कि राष्ट्रपति की शक्तियां (Power Of President) और कार्य क्या होते हैं| राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियों का अधिकार होता है| राष्ट्रपति को भारत का प्रथम सदस्य माना जाता है| दोस्तों यदि इस लेख से आपको राष्ट्रपति की शक्तियों कार्यों के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो इस लेख को शेयर करें|
FAQs
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू हैं|