viklang praman patra – विकलांग प्रमाण पत्र क्या होता है इसके लाभ पात्रता तथा विकलांग प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया के बारे में जाने – आज हम आपको विकलांग प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के अपंग व्यक्तियों के लिए सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र बनवाया जाता है| यह विकलांग प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति को सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं दी जाती है| दोस्तों यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य विकलांग है तो आप विकलांग प्रमाण पत्र बनवा कर इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं|
इस लेख में हम आपको विकलांग प्रमाण पत्र क्या होता है, इसको बनवाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, इसके लाभ, तथा विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन से जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं, विकलांग प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे| इस लेख में हमने आपको दिव्यांग फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है इसलिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें|
विकलांग प्रमाण पत्र क्या होता है
(viklang praman patra) विकलांग प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज (Government Document) होता है|यह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अपंग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र बनवाया जाता है इसी प्रमाण पत्र को विकलांग प्रमाण पत्र कहा जाता है इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं|
यह उन लोगों के लिए होता है जो शरीर के किसी अंग से विकलांग हो इस प्रमाण पत्र की सहायता से विकलांग व्यक्तियों को सरकार लगातार आर्थिक सहायता प्रदान करती है| विकलांग सर्टिफिकेट बिल्कुल मुफ्त में सभी राज्य सरकार बनाती है ताकि प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक सहायता की जा सके| इसके होने से आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है|
विकलांग प्रमाण पत्र को और किस नाम से जाना जाता है
viklang praman patra को विकलांग सर्टिफिकेट तथा अंग्रेजी भाषा में Disability Certificate/ Handicap Certificate कहा जाता है|
Highlights of Disable Certificate
Form | Disability Certificate Form |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | विकलांग नागरिक |
संबंधित विभाग | PWD Empowerment Department |
लाभ | सरकारी सेवाओं में 40% आरक्षण |
Helpline Number | 180030001620 |
Official Website | disabilityaffairs.gov.in/ |
विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता (Eligibility)
- विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए व्यक्ति को शरीर के किसी अंग से विकलांग होना चाहिए|
- मानसिक रूप से विकलांग – 35%
- बहरा एवं गूंगा – 90 डीबी एवं 100 डीबी
- ऑर्थोपेडिक रुप से – 40%
- दृष्टिहीनता – 90% या उससे भी अधिक
विकलांग प्रमाण पत्र के लाभ
- परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा
- दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा
- शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण
- आक्षमता के शिकार बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा
- जमीन आवंटन में प्राथमिकता
- स्कूल/कॉलेजों में फीस माफ या आधी फीस लगती है
- सरकारी सुरक्षा योजनाओं का लाभ
- रेल किराया में छूट
- किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए आवेदन शुल्क में छूट
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण
विकलांग प्रमाण पत्र की वैधता (Validity)
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के लिए यह प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है|
- विकलांग सर्टिफिकेट की Validity उम्र भर के लिए होती है|
- 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के विकलांग प्रमाण पत्र को प्रत्येक 5 साल में Renewal कराना होता है|
- Renewal कराने के लिए बार-बार Medical Check up की आवश्यकता नहीं होती है|
सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उम्मीदवार के पास बहुत से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए| विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन से जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है इस बारे में हम आपको बताएंगे|
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मेडिकल रिपोर्ट
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Disability Certificate Apply Process
- सबसे पहले आपको विकलांग प्रमाण पत्र फॉर्म प्राप्त करना होगा|
- इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं|
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको भरनी होगी|
- Form मै आपको अपना नाम तथा अपने माता – पिता का नाम लिखना है|
- अब आपको अपनी जन्मतिथि डालनी होगी|
- आगे आप से विकलांगता का प्रकार पूछा जाएगा इसमें आप अपने विकलांगता का प्रकार डालें|
- अब आप मेडिकल रिपोर्टसभी जरूरी दस्तावेज जो हमने आपको बताएं फॉर्म के साथ अटैच करें|
- और अपने फॉर्म तथा जरूरी दस्तावेजों को अपने नजदीकी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जाकर जमा करा दें|
- सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच तथा उचित सत्यापन के बाद आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा|
- और अब आप विकलांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे|